
UCC UTTRAKHAND : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू होने के बाद कई लोगों के मन में इससे जुड़ी गोपनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर यह जानना जरूरी है कि पंजीकरण के दौरान दी गई व्यक्तिगत जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी।
निजी जानकारी रहेगी पूरी तरह सुरक्षित
नए UCC अधिनियम 2024 के तहत नागरिकों की निजी जानकारी को गोपनीय रखने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, धर्म, जाति आदि की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
केवल पंजीकरण की संख्या सार्वजनिक होगी, जिसे यूसीसी पोर्टल के डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा। लेकिन पंजीकरण से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी तक किसी बाहरी व्यक्ति की पहुंच नहीं होगी।
जानकारी मांगने का अधिकार किसे? (UCC UTTRAKHAND)
यूसीसी के तहत केवल वही व्यक्ति अपनी पंजीकरण जानकारी देख सकता है, जिसने खुद आवेदन किया हो। इसके अलावा, यदि किसी ने संयुक्त आवेदन किया है, तो उसमें शामिल दूसरा व्यक्ति भी जानकारी मांग सकता है। अन्य किसी व्यक्ति को यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
पुलिस रिकॉर्ड के लिए सूचना साझा होगी
उत्तराखंड सरकार के अनुसार, UCC के तहत हुए पंजीकरण की सूचना संबंधित थाना पुलिस को भेजी जाएगी, लेकिन इसे केवल रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। इस सूचना तक पहुंच भी थाना प्रभारी को एसएसपी की निगरानी में ही मिलेगी।
सूचनाओं के दुरुपयोग पर होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि यदि किसी स्तर पर किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग होता है, तो दोषी के खिलाफ नियमित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
UCC के तहत पारदर्शिता और गोपनीयता का संतुलन
उत्तराखंड सरकार ने UCC को लागू करने के दौरान पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। जहां एक ओर पंजीकरण की संख्या सार्वजनिक की जा रही है, वहीं व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है।
UCC के तहत नागरिकों की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर सूचनाओं के लीक होने की संभावना नहीं है, और यदि ऐसा हुआ तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।